पंचायत सचिव के वेतन पर रोक लगा ज०सू०अधि० के उलंघन में कार्यवाही के आदेश।

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बदायूं - मामला सूचना का अधिकार से संबंधित है आरटीआई कार्यकर्ता ने कुछ बिंदुओ पर सूचना मांगी, संबंधित अधिकारी ने नियम का उलंघन कर आरटीआई आवेदन को अनदेखा कर दिया जिस पर डीपीआरओ ने वेतन रोकते हुए कार्यवाही के आदेश 28 फरवरी 2024 को किए हैं।

बदायूं जनपद के विकास खंड अंबियापुर क्षेत्र में तैनात सचिव अपनी जिम्मेदारियों को न निभा कर सरकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने में लगातर लापरवाही बरत रहे हैं, इतना ही नहीं आईजीआरएस पर दर्ज शिकायतों का भी झूठी रिपोर्ट लगा निस्तारण कर रहे थे।
इसी क्रम तमाम लापरवाहियों को देखते हुए जनहित में कुछ बिंदुओ पर आरटीआई कार्यकर्ता सत्येन्द्र सिंह गहलोत ने संबंधित कार्यालय से सूचना मांगी।
                        फोटो आरटीआई कार्यकर्ता 
कार्यकर्ता ने बताया कि उन्हें सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई तब कार्यकर्ता ने प्रथम अपील की, प्रथम अपीलीय अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने को निर्देशित किया है, जिस पर डीपीआरओ बदायूं ने 28 फरवरी 2024 को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय अवधि में आवेदक को सूचना उपलब्ध करा दी जाए और बीडीओ अंबियापुर को निर्देशित किया है कि जब तक आवेदक को सूचना नहीं मिल जाती तब तक पंचायत सचिव व जो भी सूचना देने को जिम्मेदार है उनके वेतन पर रोक लगा दी जाए और एडीओ पंचायत को निर्देशित किया है कि समय अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाए तो तत्काल दंडात्मक कार्रवाई करने का कष्ट करें।

आवेदक का कहना है कि यदि समय अवधि में सूचना प्राप्त नहीं हुई तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अभियोग दर्ज कराएंगे।

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