ढाबा रेस्टोरेंट पर नाम को लेकर सियासत क्यों जब नियम है नाम।

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नाम लिखने को लेकर बबाल क्यूं हर किसी के दिल में यही सवाल उठ रहा है। तो आइए हम आपको बताते हैं।
यूपी में होटल-ढाबे पर नाम लिखने के सरकारी आदेश को लेकर इस समय राजनैतिक बवाल मचा हुआ है, लेकिन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अनुसार यह आदेश पूर्णतः वैध हैं, इसके तहत हर होटल-ढाबा संचालकों को ऐसा करना जरूरी है।
विदित हो कि “खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006” के अनुसार, प्रत्येक रेस्टोरेंट या ढाबा संचालक के लिए फर्म का नाम, अपना नाम और लाइसेंस नंबर लिखना अनिवार्य है। साथ ही ‘जागो ग्राहक जागो' योजना के तहत नोटिस बोर्ड पर वस्तुओं के मूल्य की सूची भी लगाना अनिवार्य है।

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