सही जानकारी सभी को होना चाहिए
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता(BNSS) की धारा 179 के अनुसार कोई भी पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना उचित कारण और नोटिस के ना तो थाने बुलाकर बैठा नहीं सकती है एवं न ही गिरफ्तार कर सकती है।
किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसके खिलाफ उचित सबूत,साक्ष्य और कानूनी आधार होना जरूरी है। गिरफ्तारी या पूछताछ के लिए Notice देना आवश्यक है, खासकर तब जब मामला गैर-संज्ञेय अपराध से जुड़ा हो।
पुलिस को केवल तभी Arrested करने का अधिकार है जब उसके पास गिरफ्तारी का Warrant हो, या मामला संज्ञेय अपराध से जुड़ा हो। साथ ही अगर आप जांच में सहयोग कर रहे हैं और आपके खिलाफ पुख्ता Evidence नहीं हैं, तो आपको केवल नोटिस देकर बुलाया जा सकता है, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
अगर पुलिस आपको बिना कारण, बिना नोटिस या बिना वारंट के थाने बुलाती है या गिरफ्तार करती है, तो आप Senior Police Officer से शिकायत कर सकते हैं। अगर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किया जाता है तो आप दोषी पुलिस अधिकारी के खिलाफ मानवाधिकार आयोग या न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं।
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