डुप्लीकेट मतदाताओं के सत्यापन कार्य में आधार कार्ड के अंतिम 04 अंक भी अंकित करें

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बदायूँ : अपर जिलाधिकारी (प्र0)/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अरूण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत निर्वाचन नामावली 2021 में समान रूप से प्रदर्शित हो रहे डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम की बीएलओ के माध्यम से सत्यापन कराये जाने के उपरान्त उन्हें उनके वास्तविक निवास स्थान पर बने रहने के लिए एवं यथावश्यक नियमानुसार विलोपित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। पूर्व में बीएलओ को डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची उपलब्ध करायी जा चुकी है।
उन्होंने बताया कि जनपद के विकास खण्डों की ग्राम पंचायतों में यदि किसी मतदाता का नाम एक से अधिक स्थानों पर समान रूप से प्रदर्शित हो रहे है तो ऐसी दशा में निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण के समय सत्यापनोपरान्त, सामान्य रूप से निवास करने वाले ग्राम पंचायत में उस मतदाता का नाम रखते हुए अन्य ग्राम पंचायत से नियमानुसार विलोपित किया जाना आवश्यक है।
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उन्होंने बताया कि यदि किसी विकास खण्ड में ऐसे व्यक्ति जिनका नाम, पिता/पति/माता का नाम एवं लिंग समान है तथा वे सत्यापन के उपरान्त सही पाये गये हैं तो प्रमाणीकरण स्वरूप उनके आधार कार्ड के अंतिम 04 अंक भी बीएलओ द्वारा अंकित किया जायेगा ताकि डी-डुप्लीकेशन में उनका नाम अपमार्जित (डिलीट) न हो।
उन्होंने बताया कि बीएलओ द्वारा मतदाताओं के सत्यापन के उपरान्त सही पाये गये मतदाताओं को प्रमाणीकरण स्वरूप उनके आधार कार्ड के अन्तिम 04 अंक भी बीएलओ द्वारा अंकित किया जायेगा ताकि डी-डुप्लीकेशन में उनका नाम अपमार्जित न हो।
उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 के निर्देशानुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायतों के ऐसे मतदाता जिनका नाम डुप्लीकेट सूची में है, वह बीएलओ को अपने आधार कार्ड के अन्तिम 04 अंक अवश्य उपलब्ध करा दें, अन्यथा उनका नाम मतदाता सूची में डुप्लीकेट नाम होने पर, अपमार्जित कर दिया जायेगा।

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