बदायूँ : वरिष्ठ कोषाधिकारी विकास चौधरी ने कोषागार बदायूँ से पेंशन प्राप्त कर रहे समस्त पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन जीवित प्रमाण-पत्र समयान्तर्गत न देने के कारण वाधित हो गयी हो अथवा जिनके जीवित प्रमाण पत्र की समयसीमा समाप्त हो गयी हो, को जानकारी देते हुए बताया है कि वह अपना जीवित प्रमाण पत्र कोषागार कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में स्वयं उपस्थित होकर अथवा ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र की बेबसाइट www.jeevanpramaan.gov.in पर अपलोड कर कोषागार बदायूँ में भेज सकते हैं।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा स्मार्टफोन के प्ले स्टोर में Aadhar Face RD एप्प इनस्टॉल करें तथा पुनः प्ले स्टोर से ही jeevanpramaan एप्प इनस्टॉल कर व्चमद करें तथा अपना जीवित प्रमाण-पत्र कोषागार बदायूँ में प्रेषित कर सकते हैं. साथ ही ऐसे पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर जिनकी मृत्यु हो चुकी हो, जिसकी सूचना कोषागार बदायूँ को नहीं दी गयी हो, की सूचना तत्काल कोषागार बदायूँ में देने का कष्ट करें। ताकि सम्बन्धित पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर की पेंशन बन्द करते हुये अधिक भुगतानित धनराशि को बैंक से वापस मंगाकर शासकीय खाते में जमा की जा सके।


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