30 मार्च तक उचितदर विक्रेता के दुकान से नियमानुसार निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं खाद्यान्न

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बदायूँ: 27 मार्च। जिला पूर्ति अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदयत था पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को माह फरवरी, 2025 के सापेक्ष आवटित खाद्यान्न के वितरण की अवधि को विस्तारित करते हुए निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की तिथि 30 मार्च 2025 तक विस्तारित की गयी है, जिसके दृष्टिगत कार्डधारकों के राशनकार्डों एवं यूनिटों के सापेक्ष अनुमन्य खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 30 मार्च 2025 तक ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जायेगा। मोबाईल ओ०टी०पी० से वितरण की सुविधा 25 फरवरी 2025 के साथ-साथ 30 मार्च 2025 को भी उपलब्ध रहेगी तथा पोर्टेबिलिटी के माध्यम से वितरण की सुविधा दिनॉक 30 मार्च 2025 तक उपलब्ध रहेगी।
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उन्हांेने बताया कि जनपद के जिन पी०एच०एच० एवं अन्त्योदय कार्डधारकों द्वारा अभी तक माह मार्च, 2025 का खाद्यान्न प्राप्त नहीं किया गया है, उन्हें सूचित किया गया है कि वह 30 मार्च 2025 तक उचितदर विक्रेता के दुकान से नियमानुसार इस प्रक्रिया के अनुसार निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त कर सकते है।

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