भेड़ व बकरी पालन हेतु सरकार दे रही अनुदान


बदायूँ: 18 मार्च। उ0प्र0 सरकार प्रदेश में रोजगार वृद्धि करने के लिये बकरी/भेड पालन को बढ़ावा दे रही है। इसके लिये सरकार लोगों को बकरी/भेड़ पालन के लिये सब्सिडी देते हुए प्रोत्साहित कर रही है। भेड़ बकरी पालन योजनान्तर्गत कोई भी व्यक्ति लाभ ले सकता है। किसानों द्वारा पशुपालन कर अपनी आय दो गुनी की जा सकती है। विशेष कर कम लागत और कम श्रम से बकरी/भेड़ पालन लाभकारी है। भारत में बकरे की मांस की काफी मांग है। घरेलू बाजार में भी इसकी बहुत माँग है। अधिक आर्थिक लाभ के कारण बकरी/भेड़ पालन एक अच्छा व्यवसाय है।
भेड़ व बकरी पालन हेतु सरकार दे रही अनुदान

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार पशुपालन को बढ़ावा देते हुये पशुपालकों को अनुदान सहित कई सुविधायें दे रही है। प्रदेश के जनपद इटावा में भेड़ एवं बकरी पालन प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गयी है। यह प्रशिक्षण केन्द्र प्रदेश में प्रथम स्थापित किया गया है। जनपद इटावा में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत रू0425 लाख की लागत से यह केन्द्र निर्मित किया गया है। इस केन्द्र में 1200 बकरी/भेड़ पालकों/इच्छुक व्यक्तियों को वैज्ञानिक तरीकों से व्यावसायिक भेड़ एवं बकरी पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें 30 आवासीय एवं 10 अनावसीय प्रशिक्षणार्थियों को एक बार मेें 5 दिवसीय निशुल्क प्रशिक्षण दिये जाने की सुविधा है। इस वर्ष दिसम्बर 2024 तक लगभग 700 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है।
भेड़ एवं बकरी पालन प्रशिक्षण केन्द्र इटावा में भेड़ बकरी पालकों/पालन हेतु इच्छुक व्यक्तियों को नवीनतम तकनीक एवं आर्गेनिक विधि (इन्सेक्टीसाइड एवं एन्टीबायोटिक मुक्त) से भेड़ एवं बकरी पालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षणार्थियों को बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान की उपयोगिता की जानकारी देकर दुग्ध एवं मांस उत्पादकता में सुधार कर भेड़ एवं बकरी पालकों की आय में वृद्धि किया जा रहा है। प्रशिक्षणार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप दुग्ेध एवं मांस के उत्पादन एवं सुव्यवस्थित विपणन की जानकारी दी जाती है। भेड़ एवं बकरी पालन के क्षेत्र में रोजगार सृजन कर भेड़ एवं बकरी पालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा रहा है। उद्यमिता विकास एवं कृषक संगठनों की महŸाा को दृष्टिगत रखते हुए भेड़ एवं बकरी पालकों/पालन हेतु इच्छुक व्यक्तियों को व्यावसयिक स्तर पर भेड़ एवं बकरी पालन हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।
बकरी पालन योजनान्तर्गत प्रति बकरी इकाई (01 नर, 05 मादा बकरियां) उपलब्ध करायी जाती हैं। प्रति इकाई लागत रू045000/- है। जिसमें 90 प्रतिशत अनुदान स्वरूप रू0 40,500/- एवं 10 प्रतिशत रू04,500/- लाभार्थी द्वारा वहन किया जाता है। विŸाीय वर्ष 2024-25 में 739 बकरी पालन इकाइयों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो पूर्ण किया जा रहा है।
बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान के प्रथम चरण 2023-24 मेें 35 जनपदों में 490 केन्द्रों के माध्यम से बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान किये जाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। अद्यतन माह नवम्बर, 2024 तक 11,025 लक्ष्य के सापेक्ष 4,148 कृत्रिम गर्भाधान किया जा चुका है। उक्त कार्य हेतु अद्यतन 714 प0चि0अ0/प0प्र0अ0/पैरावेट को प्रशिक्षित किये जा चुके है।
भेड़ पालन योजनान्तर्गत प्रति भेड़ इकाई (01 नर, 20 मादा भेड़) उपलब्ध करायी जाती हैं। प्रति इकाई लागत रू0 1,70,000/- है। जिसमेें 90 प्रतिशत अनुदान स्वरूप रू0 1,53,000/- एवं 10 प्रतिशत रू017,000 लाभार्थी द्वारा वहन किया जायेगा। भेड़ पालन के क्षत्र में 38 जनपदों में वर्ष 2023-24 में 221 भेड़ इकाईयों की स्थापना कर रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। वर्ष 2024-25 हेतु 225 भेड़ पालन इकाईयों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो प्रगति पर है।
प्रदेश के भेड़ पालकों को उत्तराखंड राज्य से 250 रेमबुले नस्ल के उन्नत मेढ़े पूर्व चयनित 11 जनपदों में उपलब्ध कराया जा रहा है। चयनित जिलों में से 09 जनपदों में 190 मेढ़ों को उŸाराखंड राज्य से प्राप्त कर चयनित लाभार्थियों को वितरित किया गया है।
जनपद इटावा मेें भेड़ एवं बकरी पालकोंको 05 दिवसीय भेड़ एवं बकरी पालन प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किया जाता है। वर्ष 2024-25 हेतु 1200 भेड़ एवं बकरी पालन प्रशिक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त कर लाभार्थी उच्च गुणवत्ता की नस्ल सुधार कर ऊन उत्पादन को बढ़ा सकते है जिससे पालकों को ऊन का उचित मूल्य मिल सकें। पशुपालकों से खादी एवं ग्राम्य उद्योग द्वारा पशुपालन विभाग के सहयोग से ऊन क्रय किये जाने की व्यवस्था है।

भेड़ व बकरी पालन हेतु सरकार दे रही अनुदान।



19 मार्च को होगा ईवीएम व वीवीपैट वेयर हाउस का त्रैमासिक आंतरिक निरीक्षण।

बदायूँ: 18 मार्च। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व/उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ वैभव शर्मा ने समस्त राष्ट्रीय व राज्यीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्षों व सचिवों को जानकारी देते हुए बताया कि ईवीएम व वीवीपैट वेयर हाउस की त्रैमासिक आंतरिक निरीक्षण माह-मार्च, 2025 के अंतिम तिथि तक पूर्ण निर्धारित फार्मेट एनेक्जर-।। में ई-मेल so3ceo-up@gov.in पर उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
तत्क्रम में इस जनपद में उपलब्ध वेयर हाउस एवं स्ट्रांग रूम का मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की उपस्थिति में आंतरिक निरीक्षण 19 मार्च 2025 को मध्यान्ह 12.00 बजे किया जायेगा। उन्होंने समस्त राष्ट्रीय व राज्यीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से 19 मार्च 2025 को मध्यान्ह 12.00 बजे ईवीएम वीवीपैट वेयरहाउस के निरीक्षण के समय जिला निर्वाचन कार्यालय के समीप बने वेयर हाउस पर समय से उपस्थित होने का अनुरोध किया है।
भेड़ व बकरी पालन हेतु सरकार दे रही अनुदान

25 मार्च तक कोषागार में बिल प्रस्तुत करें सभी डीडीओ।

बदायूँ: 18 मार्च। जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव ने शासनादेश के क्रम में जनपद के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को कहा हैं कि वित्तीय वर्ष 2013-14 से कोषागार में समस्त भुगतान ई-पेमेन्ट के माध्यम से किये जा रहे हैं एवं वर्तमान में कोषागार द्वारा किसी भी भुगतान हेतु चेक जारी नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन बिल प्रस्तुतीकरण एवं ई-कुबेर प्रणाली लागू है।
उन्होंने कहा कि सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार में समस्त बिल निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विलम्बतम 25 मार्च 2025 तक अवश्य प्रस्तुत कर दिये जायें, जिससे कि प्रस्तुत बिलों की आवश्यक चैकिंग के बाद कोषागार द्वारा बिलों की पासिंग तथा ई-पेमेन्ट के माध्यम से 31 मार्च 2025 तक भुगतान हेतु ऑथराइजेशन किया जा सके, क्योंकि 31 मार्च 2025 तक पारित बिलों का भुगतान ई-पेमेन्ट द्वारा 31 मार्च 2025 को रात्रि 21ः00 बजे तक ही हो पायेगा।
उन्होंने समस्त आहरण वितरण अधिकारियों से कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 समाप्ति पर है। माह मार्च में कोषागार में बिल पारण हेतु देयको की संख्या अत्यधिक मात्रा में रहती है, जिस कारण माह के अन्तिम दिनों में ई-कुबेर (सेन्ट्रल सर्वर) पर अत्यधिक भार बढ़ जाने के कारण उसकी गति धीमी हो जाती है, जिससे देयको के समयान्तर्गत भुगतान करने में बाधा उत्पन्न होती है एवं बजट के कालातीत व व्यपगत होने की सम्भावना बढ़ जाती है।
उन्होंने कहा कि इस स्थिति को नियन्त्रण में रखने हेतु जनपद के समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है, कि वे अपने विभाग से सम्बन्धित वित्तीय वर्ष 2024-25 में अद्यतन प्राप्त बजट के भुगतान हेतु देयक कोषागार में प्रत्येक दशा में 25 मार्च, 2025 तक अवश्य प्रस्तुत कर दें। 26 मार्च, 2025 से उन्हीं देयकों को कोषागार द्वारा 31 मार्च को 17ः00 बजे तक स्वीकार किया जायेगा, जिनका बजट आवंटन 25 मार्च, 2025 या उसके उपरान्त प्राप्त हो। बजट लैप्स होने की दशा में सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी का पूर्णरूप से उत्तरदायित्त्व होगा।

भेड़ व बकरी पालन हेतु सरकार दे रही अनुदान


31 मार्च तक ही मान्य होगा भौतिक गैर-न्यायिक स्टाम्प पत्रों का प्रयोग।

बदायूँ: वरिष्ठ कोषाधिकारी विकास चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन द्वारा प्रदेश के कोषागारों में उपलब्ध रू0 10000 से रू0 25000 तक मूल्यवर्ग के भौतिक गैर न्यायिक स्टाम्प पत्रों को निष्प्रयोज्य व चलन से बाहर घोषित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
उन्होंने बताया कि इसके अनुपालन में अधिसूचना 11 मार्च 2025 से पूर्व कोषागार बदायूँ से क्रय व खरीदे गये रू0 10000 से रू0 25000 तक के मूल्यवर्ग के भौतिक गैर-न्यायिक स्टाम्प पत्रों का प्रयोग तथा वापसी 31 मार्च 2025 तक ही विधिमान्य होगा।


ई-लॉटरी के माध्यम से व्यवस्थापन की प्रक्रिया निर्धारित

बदायूँ:  कलेक्टर/लाइसेंस प्राधिकारी निधि श्रीवास्तव ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति विषयक शासनादेश एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के अर्द्धशासकीय पत्र के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में सर्वसाधारण को सूचित करते हुए बताया कि है कि जनपद बदायूँ में वर्ष 2025-26 हेतु प्रथम चरण वी ई-लॉटरी के पश्चात् अवशेष अव्यवस्थित देशी मदिरा दुकान अर्सिस (शॉप आईडी0-13390) कुल 01 दुकान का ई-लॉटरी के माध्यम से व्यवस्थापन की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है।
उन्होंने बताया कि ई-लॉटरी हेतु ऑन लाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने, आवेदन करने एवं प्रोसेंसिग फीस का भुगतान 17 मार्च 2025 को मध्यान्ह 12ः00 बजे से 23 मार्च 2025 को सायं 05ः00 बजे तक किया जाएगा। द्वितीय चरण की ई-लॉटरी 27 मार्च 2025 समय पूर्वान्ह 11ः00 बजे से समाप्ति तक कलेक्ट्रेट सभागार में होगी तथा 02 अप्रैल 2025 को सांय 06ः00 बजे तक द्वितीय चरण के आवंटियों द्वारा देयताओं को जमा किया जा सकेगा।
  उन्होंने बताया कि ई-लाटरी हेतु आवेदन पत्र ई-लॉटरी पोर्टल https://exciseelotteryup.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आमंत्रित किये जाते हैं। जनपद बदायूँ में देशी मदिरा की फुटकर बिकी की दुकान अर्सिस (शॉप आई0डी0-13390) का आवंटन ई-लाटरी के माध्यम से प्राप्त करने के इच्छुक एवं अर्ह आवेदक जनपद की उक्त दुकान का आवश्यक विवरण एवं शर्ते जनपद की वेबसाइट www.budaun.nic.in तथा ई-लाटरी पोर्टल https://exciseelotteryup.upsdc.gov.in पर देखी जा सकती है।



19 मार्च को होगा किसान दिवस का आयोजन

बदायूँ: उप कृषि निदेशक ने जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव की अध्यक्षता में किसान दिवस पूर्व की भांति विकास भवन सभागार में माह के तृतीय बुधवार 19 मार्च 2025 को पूर्वान्ह 12ः00 बजे से आयोजित किया जायेगा, जिसमें जनपद के समस्त सम्बन्धित अधिकारीगण किसानों की समस्याओं के निराकरण हेतु उपस्थित रहेगें।


19 मार्च को समस्याओं का निस्तारण कराने आएंगी महिला आयोग की सदस्य

बदायूँ:  जिला प्रोबेशन अधिकारी अभय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 19 मार्च 2025 को पूर्वान्हन 11ः00 बजे जनपद बदायूँ में संगीता जैन, मा० सदस्य, उ०प्र०, राज्य महिला आयोग लखनऊ द्वारा महिला जनसुनवाई लोक निर्माण विभाग, बदायूँ के गेस्ट हाउस में तथा जिला कारागार बदायूँ मे महिला बन्दी गृह व जनपद स्तर पर चिन्हित आंगनबाडी केन्द्र का निरीक्षण किया जाएगा।
उन्होंने सम्बन्धित अधिकारीगण जनसुनवाई, महिला बन्दी गृह निरीक्षण, आगनबाडी केन्द्र निरीक्षण तथा सम्बन्धित अधिकारीगण से समस्त सूचनाओं सहित ससमय प्रतिभाग करने के लिए कहा है।


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